बेटियों के लिए 2 लाख की सहायता राशि ऐसे करें आवेदन Bhagya Lakshmi Yojana

Bhagya Lakshmi Yojana: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को बेटियों के लिए भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दिया है इस योजना का लक्ष्य है कि बेटियों को भेजना समझ जाए बल्कि उनकी शिक्षा एवं विवाह तक की पूरी जिम्मेदारी सरकार सरकार निवाई और इसके लिए जन्म से लेकर किस वर्ष की उम्र तक बेटियों को आर्थिक सहायता मिलती रहे योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म के समय प्रारंभिक राशि दी जाती है और 21 साल पूरे हो जाने के पश्चात करीब ₹200000 के सहायता राशि मिलेगी

भाग्यलक्ष्मी योजना के बारे में

भाग्यलक्ष्मी योजना की सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो इसमें बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता मिलती है बेटी जब छठी आठवीं दसवीं एवं बारहवीं कक्षा में पहुंच जाती है तो सरकार की तरफ से अलग-अलग किस्तों में इसके लिए राशि दिए जाते हैं इन किस्तों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बेटियों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए वही 21 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने पर ब्रांड मैच्योर हो जाता है जिसकी राशि लगभग ₹200000 हो जाती है यह रकम आगे की पढ़ाई अथवा शादी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकते हैं.

भाग्यलक्ष्मी योजना हेतु आवश्यक पात्रता

इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासियों को ही मिलेगा बेटी का जन्म 31 मार्च 2006 के बाद होना चाहिए परिवार की सालाना आय ₹200000 से भी कम होनी चाहिए और परिवार गरीबी रेखा अथवा उससे नीचे की श्रेणी में आनी चाहिए सरकारी नौकरी करने वाले माता-पिता वाले परिवार इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे इसके अतिरिक्त बेटी का पंजीकरण जन्म के एक महीने के भीतर आंगनबाड़ी केंद्र में करना जरूरी है और उसकी शिक्षा सरकारी विद्यालय से होनी चाहिए इसके साथ ही योजना का लाभ केवल तभी मिलेगा जो बेटी की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले ना किया जाए.

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ लेने हेतु कोई दस्तावेज अनिवार्य होते हैं इनमें बेटी का जन्म प्रमाण पत्र माता-पिता का आधार कार्ड राशन कार्ड आय प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र बैंक पासबुक की कॉपी बेटी का स्कूल सर्टिफिकेट तथा हाल ही का पासपोर्ट साइज एक फोटो शामिल है सभी दस्तावेज सही एवं मान्य होनी चाहिए ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया की अगर बात करें तो अभिभावकों को कोई नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र अथवा महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में जाना पड़ता है वहां से आवेदन फार्म प्राप्त कर उसमें बेटी एवं माता-पिता की जानकारी सही-सही भरनी होती है और इसके साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी संलग्न करनी पड़ती है

आवेदन जमा करने के पश्चात विभाग जांच करता है और सत्यापन पूरा होने पर योजना का लाभ परिवारों को मिलने लगता है सफल आवेदक के पश्चात एक प्राप्ति रसीद भी दी जाती है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आवेदन सही तरीके से दर्ज हो गया है

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